व्याप्ति


अनुप्रयोज्यता
धारा 2(12) के अंतर्गत यह अधिनियम 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले गैर मौसमी कारखानों पर लागू होता है ।
अधिनियम की धारा 1(5) के अंतर्गत यह योजना 10* या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंटोंपूर्व दर्शन सिनेमाघरो, सड़क मोटर परिवहन उपक्रमों तथा समाचार स्थापनाओं बीमा व्यवसाय से जुड़ीं स्थापनाओं गैर - बैंकिंग वित्तीय कंपनियां पत्तन न्यास, एयरपोर्ट प्राधिकरण और वेअरहाउस स्थापनाओं तक विस्तारित की गई है । आगे अधिनियम की धारा 1(5) के अंतर्गत यह योजना कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले निजी चिकित्सा और शैक्षणिक संस्थानों तक विस्तारित की गई है ।
अब 34 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 540 जिलों में अधिसूचित है जिसमें पूर्णतः अधिसूचित  354 जिलें और आंशिक रूप से अधिसूचित 186 जिलें शामिल है जहाँ जिला मुख्यालय क्षेत्रों एव केन्द्रो में यह योजना अधिसूचित है अरुणांचल प्रदेश और लक्षदीप में इस योजना का कार्यान्वयन किया जाना शेष है जिलावार अधिसूचना की स्थिति संलग्नक है |

*टिप्पणी: हांलाकि महाराष्ट्र और चंडीगढ़ में स्थापनाओं की व्याप्ति के लिए उच्चतम सीमा अभी भी 20 कर्मचारी है ।
दिव्यांगजनों  के मामलें में 25000 /- प्रतिमाह है